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Powers Delegated To Panchayat |
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POWERS DELEGATED TO
PANCHAYAT
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पंचायतों
के अधिकार
( छत्तीसगढ़ गौण खनिज
नियम 1996 अंतर्गत प्रदत्त )
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गौण खनिजों
के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन रोकने के अधिकार |
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अवैध रूप से
उत्खनित खनिज या अवैध परिवहन किये जा रहे खनिज को
जप्त ( अभिग्रहित ) करने
के अधिकार |
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अवैध उत्खनन
या अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन, औजार एवं उपकरण
जप्त करने
के अधिकार |
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अवैध उत्खनन
और अवैध परिवहन पर जुर्माना लगाने का अधिकार|
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उत्खनि
पट्टा क्षेत्र के निरिक्षण का अधिकार |
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गौण खनिज
पट्टाधारी द्वारा संधारित लेखा
एंवम् अभिलेखों की
जाँच का अधिकार |
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उत्खनि पट्टा
स्वीकृत करने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत की
राय/ अभिमत प्राप्त करना जरुरी है |
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पंचायतों
से तात्पर्य ग्राम पचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला
पंचायतों से है |
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पंचायतों का
सुदृढ़ीकरण
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दिनांक 01
अप्रेल 2006 से रेत के खनन
एवं व्यवसाय के अधिकार ग्राम पंचायतों एवं जनपद
पंचायतों को प्रदत्त |
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रेत से
प्राप्त रायल्टी संबंधित ग्राम पंचायत / जनपद
पंचायत की होती है |
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गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी की
सम्पूर्ण राशि ग्राम पंचायतों / जनपद पंचायतों को
वितरित की जाती है | इस राशि का उपयोग उत्खनन
क्षेत्रों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास
कार्य हेतु किया जाता है |
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गौण खनिजों
से प्राप्त रायल्टी का वितरण : वर्ष 2008-09
में रुपये 52.36 करोड़
वर्ष 2009-10 में रुपये 67.36 करोड़
वर्ष 2010-11 में रुपये
94.34 करोड़
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उत्खनि
पट्टा एवं अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में पंचायतों के
अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित
जाति/पिछड़े वर्ग /
शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को
प्राथमिकता |
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उत्खनन
अनुज्ञा-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के निवासियों
को ही स्वीकृति का प्रावधान |
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